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बिहार और झारखंड के कर्मचारियों को ईद का तोहफा, 20 अप्रैल तक वेतन भुगतान का निर्देश

पटनाः बिहार और झारखंड सरकार ने अपने-अपने राज्य के कर्मचारियों को ईद का दोहफा दिया है। पर्व-त्योहार को देखते हुए दोनों ही राज्यों के सरकारी कर्मचारियों को 20 अप्रैल तक वेतन भुगतान करने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में वित्त विभाग की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है। ईद-उल-फिर के पहले वेतन भुगतान हो जाने से बाजार की भी रौनक बढ़ने की संभावना है। पवित्र रमजान महीने के दौरान बिहार सरकार की ओर से रोजा रखने वाले कर्मचारियों को ऑफिस आने-जाने के लिए विशेष छूट भी दी गई थी।बिहार में वित्त विभाग के सचिव की ओर से आदेश जारीबिहार में वित्त विभाग के सचिव (संसाधन) लोकेश कुमार सिंह की ओर से इस संबंध में सोमवार को ही आदेश जारी किया गया। इसके तहत राज्यपाल के प्रधान सचिव, विधानसभा, विधान परिषद के सचिव और पटना हाईकोर्ट के महानिबंधक का वेतन जारी करी करने का निर्देश दिया गया। इसके अलावा सभी विभाग के अपर मुख्य सचिव, सभी विभागाध्यक्ष, प्रमंडलीय आयुक्त, डीएम और कोषागार पदाधिकारी को निर्देश जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि राज्य सरकार के वैसे अराजपत्रित और राजपत्रित कर्मी जिनके वेतन की निकासी स्थापना विपत्र से की जाती है, उन्हें संबंधित माह के अंतिम कार्य दिवस पर वेतन भुगतान किया जाता है। लेकिन सरकार ने ईद को देखते हुए सभी पदाधिकारियों और कर्मचारियों को अप्रैल का वेतन भुगतान मंगलवार 18 अप्रैल से ही करने का निर्णय लिया गया है।झारखंड सरकार की ओर से वेतन भुगतान को लेकर आदेश जारीझारखंड सरकार की ओर से इस संबंध में वित्त विभाग के उप सचिव राजकिशोर खाखा ने आदेश जारी कर दिया। आदेश में कहा गया है कि ईद-उल-फितर त्योहार के मद्देनजर झारखंड सरकार, राज्यपाल सचिवालय, झारखंड उच्च न्यायालय और विधानसभा सचिवालय के सभी पदाधिकारियों एवं कर्मियों को माह अप्रैल, 2023 के मासिक वेतन का भुगतान 20 अप्रैल तक किया जाए। झारखंड कोषागार संहिता 2016 के नियम 139 में निहित प्रावधान के आलोक में राज्य सरकार की ओर से यह निर्णय लिया गया है। इसकी सूचना प्रधान महालेखाकार सहित संबंधित वरीय पदाधिकारियों को दी गई है।

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