जांच के दौरान सीबीआई ने पाया कि कोचिंग सेंटर के मालिक ने बेसमेंट को जानबूझकर व्यावसायिक रूप से इस्तेमाल किया था। सीबीआई ने अदालत में अपनी विस्तृत रिपोर्ट में कहा कि उसकी जांच से पता चला है कि संस्थान ने 2023 में दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष इस मुद्दे को उजागर करने के बाद लगभग एक वर्ष तक अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र नहीं लिया था। सीबीआई की रिपोर्ट के बाद अदालत ने इस मामले में सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया है। कोचिंग सेंटर के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है और उस पर आरोप लगाया गया है कि उसने जानबूझकर छात्रों की जान खतरे में डाली है।


