सुप्रीम कोर्ट ने डीजीपी नियुक्ति प्रक्रिया पर अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने कार्यकारी डीजीपी की नियुक्ति पर रोक लगा दी। कोर्ट ने कहा कि यह प्रक्रिया नियमों के अनुरूप नहीं है। राज्यों को नियमित नियुक्ति करने का निर्देश दिया गया। आदेश के लिए एक महीने की समय सीमा तय की गई। मामला प्रकाश सिंह केस से जुड़ा हुआ है। सुनवाई तीन सदस्यीय पीठ ने की।
सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि कई राज्य निर्देशों का पालन नहीं कर रहे। प्रभारी डीजीपी नियुक्त कर नियमों को दरकिनार किया जा रहा है। कोर्ट ने इसे गंभीर मामला माना। न्यायालय ने स्पष्ट कहा कि अब ऐसी नियुक्तियां मान्य नहीं होंगी। पुलिस सुधारों को लागू करना जरूरी बताया गया।
अब राज्यों को योग्य आईपीएस अधिकारियों की सूची बनानी होगी। यह सूची यूपीएससी को भेजी जाएगी। आयोग की मंजूरी के बाद अंतिम चयन होगा। तीन नामों में से एक अधिकारी को डीजीपी बनाया जाएगा। देरी होने पर कार्रवाई संभव होगी। अदालत ने आदेश के पालन पर निगरानी की बात कही।



