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जेपीएससी मेंस परीक्षा परिणाम पर कानूनी लड़ाई तेज.

हाईकोर्ट ने चयनित अभ्यर्थियों को नोटिस देने का आदेश.

झारखंड हाईकोर्ट में जेपीएससी परीक्षा परिणाम को लेकर सुनवाई जारी है। 11वीं से 13वीं संयुक्त मेंस परीक्षा विवाद में है। एकल पीठ पहले ही याचिका खारिज कर चुकी है। अब डबल बेंच में अपील दाखिल हुई है। अदालत ने मामले को गंभीर माना है। कोर्ट ने कहा कि चयनित अभ्यर्थियों का हित जुड़ा है। इसलिए उन्हें सुनवाई में शामिल करना होगा। अदालत ने स्पष्ट आदेश दिया है। दो सप्ताह का समय तय किया गया है। आगे सुनवाई इसी के बाद होगी।

मुख्य न्यायाधीश एमएस सोनक और न्यायमूर्ति राजेश शंकर ने आदेश पारित किया। 342 चयनित अभ्यर्थियों को प्रतिवादी बनाने को कहा गया। जेपीएससी की ओर से महाधिवक्ता ने पक्ष रखा। आयोग ने परीक्षा प्रक्रिया को पारदर्शी बताया। याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने अनियमितता का आरोप लगाया। डिजिटल मूल्यांकन को नियमों के खिलाफ बताया गया। कोर्ट ने सभी दलीलें दर्ज कीं। अगली सुनवाई में विस्तृत बहस होगी। मामला अभी अंतिम चरण में नहीं पहुंचा है।

एकल पीठ ने पहले ही परिणाम रद्द करने से इनकार किया था। अदालत ने कहा था कि नियमों का उल्लंघन नहीं हुआ। याचिकाकर्ता समय पर आपत्ति नहीं उठा पाए। मूल्यांकन प्रक्रिया सही पाई गई थी। रीजनल भाषा की कॉपियों पर भी कोर्ट संतुष्ट थी। इसी आदेश के खिलाफ अब अपील दाखिल है। डबल बेंच में मामला लंबित है। चयनित अभ्यर्थियों की भूमिका अहम हो गई है। कोर्ट का अंतिम फैसला निर्णायक होगा। राज्यभर की नजर इस केस पर है।

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