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खून बेचने के लिए नहीं… ब्लड बैंकों को लेकर DCGI की नई गाइडलाइंस, जानिए इसमें क्या नया है?

केंद्र सरकार ने मरीजों के हित में एक जरूरी निर्णय लिया है। अब कोई भी अस्पताल और ब्लड बैंक रक्त के बदले केवल प्रोसेसिंग शुल्क ही वसूल कर सकते हैं। उन्हें अब कोई भी अन्य शुल्क लेने का अधिकार नहीं होगा। यहां तक कि अब अस्पताल या ब्लड बैंक किसी मरीज के लिए रक्त लेने के बदले परिजन से रक्त नहीं ले सकेंगे। पहले रक्त के बदले परिजन से रक्त ले लिया जाता था। भारत के औषधि महानियंत्रक(DCGI) ने अधिक शुल्क वसूलने पर रोक लगाने के लिए अन्य सभी शुल्क खत्म करने का फैसला किया है।

सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के औषधि नियंत्रक सह लाइसेंसिंग अधिकारियों को भेजे गये पत्र में भारत के औषधि महानियंत्रक (DCGI) ने साफ लिखा कि यह फैसला इस राय के मद्देनजर लिया गया है कि रक्त बेचने के लिए नहीं होता है। डीसीजीआई ने पत्र में लिखा है, ‘रक्त बिक्री के लिए नहीं होता है, बल्कि यह केवल आपूर्ति के लिए होता है। अस्पताल या ब्लड बैंक इस पर सिर्फ प्रोसेसिंग शुल्क ही लगा सकते हैं।’

संशोधित दिशानिर्देशों का पालन करने का निर्देश
डीसीजीआई ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेश के दवा नियंत्रकों से कहा है कि वे अपने अधिकार क्षेत्र के तहत सभी रक्त केंद्रों को संशोधित दिशानिर्देशों का पालन करने का निर्देश दें। भारत के औषधि महानियंत्रक के निर्देश के बाद केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) ने भी सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस निर्णय का पालन करने और राष्ट्रीय रक्त आधान परिषद (NBTC) के संशोधित दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए कहा है। मिली जानकारी के अनुसार कई अस्पताल और ब्लड बैंक मरीज के परिजन के रक्तदान न करने की स्थिति में 3,000 रुपये से 8,000 रुपये प्रति यूनिट तक वसूल लेते हैं।

अब देने होंगे सिर्फ 250 से 1550 रुपये
नए दिशानिर्देशों के तहत अब 250 रुपये से 1,550 रुपये के बीच ही शुल्क देना होगा। यह शुल्क बीमारी की जटिलता के आधार पर तय होगा। अगर किसी को ब्लड सेल्स, एंटीबॉडी, थैलेसीमिया, एनीमिया, प्लाज्मा या प्लेटलेट का परीक्षण करवाना है, तो अलग-अलग शुल्क होगा। लेकिन यह तय है कि इसके बदले 1,550 रुपयों से ज्यादा अदा नहीं करना होगा।

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