सिलिकोसिस की बीमारी से मौत होने पर मजदूरों के आश्रितों को मिलेंगे 4 लाख रुपये, DC को देने होंगे आवेदन

कारखानों में कार्यरत श्रमिक सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित होते हैं, तो उन्हें इलाज के लिए एक लाख रुपये की सहायता प्रदान की जायेगी. वहीं, इस बीमारी से मृत्यु होने की स्थिति परिजनों को चार लाख रुपये की सहायता दी जायेगी. झारखंड सरकार के श्रम विभाग द्वारा ‘कारखाना सिलिकोसिस लाभुक योजना’ की गजट अधिसूचना जारी कर दी गयी है.
डीसी को देना होगा आवेदन :
सिलिकोसिस से पीड़ित होने पर अथवा श्रमिक की मौत होने पर आश्रित द्वारा संबंधित जिलों के डीसी को आवेदन देना होगा. आवेदन के साथ लाभुक का परिचय पत्र, सर्विस बुक की प्रति, मेडिकल बोर्ड का सिलिकोसिस से संबंधी प्रमाण पत्र, बैंक खाते का विवरण भी देना है.इसके अधिकृत अधिकारी जांच करेंगे. संतोषजनक पाये जाने पर सहायता राशि आवेदन की तिथि से 30 दिनों में बैंक खाते के माध्यम से दी जायेगी.
Source-Prabhat Khabar



