इस फैसले को चुनौती देते हुए ईडी ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी।
शुक्रवार को दिल्ली हाई कोर्ट की अवकाश पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन और रविंदर डूडेजा शामिल थे, ने राउस एवेन्यू कोर्ट के जमानत आदेश को रोक दिया। उन्होंने कहा, “दिल्ली हाई कोर्ट इस मामले को सुनने तक निचली अदालत में कोई कार्यवाही नहीं होगी।” गुरुवार को राउस एवेन्यू कोर्ट की अवकाश पीठ के न्यायमूर्ति न्याय बिंदु ने केजरीवाल को जमानत दी थी और ईडी के 48 घंटे की रोक की मांग को ठुकरा दिया था।
ईडी का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू ने दिल्ली हाई कोर्ट को सूचित किया कि एजेंसी को अपना मामला प्रस्तुत करने का उचित अवसर नहीं मिला। उन्होंने कहा, “आदेश अभी तक अपलोड नहीं हुआ है। शर्तें ज्ञात नहीं हैं। हमें विरोध करने का उचित अवसर नहीं मिला।”
उन्होंने यह भी तर्क दिया कि उन्हें अपना मामला प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया था या लिखित प्रस्तुतियाँ दाखिल करने का मौका नहीं मिला। उन्होंने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा, “मेरे तर्कों को अवकाश न्यायाधीश के सामने सीमित कर दिया गया। हमें प्रतिवाद का भी विकल्प नहीं दिया गया। यह बिल्कुल भी उचित नहीं है।”
प्रवर्तन निदेशालय अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 45 का हवाला देते हुए, राजू ने अदालत से जमानत आदेश पर रोक लगाने और मामले को विस्तार से सुनने की अनुमति देने का आग्रह किया।
वरिष्ठ अधिवक्ता विक्रम चौधरी ने अरविंद केजरीवाल की ओर से ईडी की चुनौती का बचाव किया। उन्होंने कहा, “ये सभी प्रस्तुतियाँ सही नहीं हैं। उन्होंने विस्तार से तर्क किए। सात घंटे के तर्क पर्याप्त नहीं हैं? किसी को कुछ गरिमा के साथ स्वीकार करना चाहिए।”
राजू ने तत्काल रोक की मांग करते हुए कहा, “यह एक दिन भी नहीं रह सकता जहां सरकारी वकील को तर्क देने का मौका नहीं दिया गया।”
अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनावों से ठीक पहले 21 मार्च को नाटकीय दृश्यों के बीच ईडी ने गिरफ्तार किया था। मई में, उन्हें आम चुनावों के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट द्वारा अंतरिम जमानत दी गई थी। उन्होंने 2 जून को आत्मसमर्पण किया।