Jharkhand
हजारीबाग में रामनवमी त्योहार के मद्देनजर 10 अप्रैल से 12 अप्रैल तक बंद रहेगी शराब की दुकानें

रामनवमी त्योहार के दौरान जिले में संवेदनशीलता,शांति एवं विधि व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए उत्पाद अधिनियम 1915 के कंडिका 26(1) के तहत उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी नैंसी सहाय ने आदेश जारी कर हजारीबाग जिले के सभी उत्पाद प्रतिष्ठानों यथा खुदरा शराब की दुकाने,बार एवं रेस्टोरेंट व अन्य प्रतिष्ठानों को दिनांक 10.04.2022 से दिनांक 12.04.2022 (तीन दिन) तक सील बंद करने का आदेश दिया है|
Source : IPRD, Hazaribagh


