कोर्ट ने पेपर लीक जैसे विवादों के बावजूद परीक्षा को जारी रखने का फैसला किया। साथ ही, कोर्ट ने NTA और केंद्र सरकार को भविष्य में ऐसी गलतियों को सुधारने की सलाह दी।
कोर्ट ने कहा कि परीक्षा में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए कड़े कदम उठाए जाने चाहिए। परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था को परीक्षा की सुरक्षा और गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी उपाय करने चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि परीक्षा में बार-बार बदलाव करने से छात्रों को परेशानी होती है। इसलिए परीक्षा पैटर्न और सिलेबस में स्थिरता बनाए रखना महत्वपूर्ण है।