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मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का बड़ा फैसला: 12 साल से पुरानी स्कूल बसों पर प्रतिबंध.

भोपाल: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए राज्य में 12 साल से पुरानी स्कूल बसों पर प्रतिबंध लगा दिया है।

कोर्ट ने यह फैसला स्कूली बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया है। कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि वह मोटर वाहन अधिनियम, 1994 के तहत स्कूल बसों के पंजीकरण, संचालन और प्रबंधन के लिए प्रावधान करे।

कोर्ट ने यह भी कहा है कि स्कूल बसों में बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई जरूरी नियमों का पालन किया जाना चाहिए। इन नियमों में बसों की उम्र सीमा, चालकों की योग्यता, बसों की तकनीकी स्थिति आदि शामिल हैं।

यह फैसला क्यों महत्वपूर्ण है?

यह फैसला स्कूली बच्चों की सुरक्षा के लिए एक बड़ी जीत है। पुरानी और खराब हालत वाली बसों में बच्चों को ले जाना बहुत खतरनाक होता है। इस फैसले से स्कूल बसों में होने वाली दुर्घटनाओं को कम करने में मदद मिलेगी।

सरकार को क्या करना चाहिए?

सरकार को अब कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए स्कूल बसों के लिए नए नियम बनाने होंगे। साथ ही, सरकार को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि सभी स्कूल बसें इन नियमों का पालन करें।

मुख्य बिंदु:

  • मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने 12 साल से पुरानी स्कूल बसों पर प्रतिबंध लगा दिया है।
  • यह फैसला स्कूली बच्चों की सुरक्षा के लिए लिया गया है।
  • सरकार को स्कूल बसों के लिए नए नियम बनाने होंगे।

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