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गिरिडीह में तीन भाइयों की हत्या का मामला: दो दोषियों को उम्रकैद की सजा.

गिरिडीह : झारखंड के गिरिडीह जिले में एक ही परिवार के तीन भाइयों की हत्या के सनसनीखेज मामले में अदालत ने दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही, अदालत ने प्रत्येक दोषी पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह फैसला जिला अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत ने सुनाया।

क्या था मामला?

घटना गिरिडीह जिले के बेंगाबाद थाना क्षेत्र की है, जहां साल 2021 में आपसी रंजिश के चलते तीन भाइयों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने जांच के बाद दो आरोपियों को गिरफ्तार किया था। करीब तीन साल तक चली सुनवाई के बाद अदालत ने मामले में दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया और उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई।

अदालत का फैसला

गिरिडीह जिला अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने फैसला सुनाते हुए कहा कि हत्या का अपराध जघन्य है और दोषियों को किसी भी तरह की रियायत नहीं दी जा सकती। अदालत ने दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास और 10-10 हजार रुपये का आर्थिक दंड देने का आदेश दिया।

पीड़ित परिवार को न्याय मिलने से संतोष

पीड़ित परिवार के सदस्यों ने अदालत के इस फैसले पर संतोष जताया और कहा कि उन्हें इंसाफ मिला। मृतकों के परिजनों ने कहा कि उन्होंने तीन साल तक न्याय के लिए संघर्ष किया और अब जाकर उन्हें राहत मिली है।

पुलिस की भूमिका सराहनीय

इस मामले में गिरिडीह पुलिस की भूमिका को भी सराहा जा रहा है। पुलिस ने घटना के बाद तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया और मामले की पूरी जांच की। अभियोजन पक्ष की ओर से सभी गवाहों और सबूतों को मजबूती से अदालत में पेश किया गया, जिसके आधार पर अदालत ने दोषियों को सजा सुनाई।

क्या कहते हैं कानूनी विशेषज्ञ?

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला अपराधियों के लिए एक सख्त संदेश है। अधिवक्ता राजेश कुमार ने कहा,
“इस तरह के अपराधों में कड़ी सजा से समाज में एक सकारात्मक संदेश जाएगा और अपराधियों में कानून का डर बना रहेगा।”

निष्कर्ष

गिरिडीह में तीन भाइयों की हत्या के मामले में अदालत ने दो दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाकर न्याय का उदाहरण पेश किया है। यह फैसला पीड़ित परिवार के लिए राहत की बात है, वहीं समाज में भी न्याय व्यवस्था के प्रति विश्वास को मजबूत करता है।

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