Jharkhand

झारखण्ड में असिस्टेंट टाउन प्लानर नियुक्ति मामले में प्रार्थियों को झटका, हाईकोर्ट ने JPSC की अनुशंसा को ठहराया सही

जेपीएससी असिस्टेंट टाउन प्लानर नियुक्ति मामले में दायर याचिकाओं को झारखंड हाइकोर्ट ने खारिज कर दिया. इसके साथ ही अदालत ने जेपीएससी द्वारा की गई नियुक्ति प्रक्रिया और अनुशंसा को सही ठहराया. झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस डॉ एसएन पाठक की अदालत ने ये फैसला सुनाया. आपको बता दें कि 16 दिसंबर 2021 को मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.

नियुक्ति प्रक्रिया विज्ञापन की शर्तों के अनुरूप

झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस डॉ एसएन पाठक की अदालत ने असिस्टेंट टाउन प्लानर नियुक्ति मामले में दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया. इतना ही नहीं, जेपीएससी द्वारा की गई नियुक्ति प्रक्रिया और अनुशंसा को सही ठहराया. इसके साथ ही जेपीएससी की अनुशंसा को रद्द करने संबंधी राज्य सरकार के आदेश पर टिप्पणी करते हुए कहा कि यह मामला अदालत के संज्ञान में है. अदालत ने 16 दिसंबर 2021 को मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान पूर्व में जेपीएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरावाल ने पक्ष रखा. उन्होंने अदालत को बताया था कि नियुक्ति प्रक्रिया विज्ञापन की शर्तों के अनुरूप की गयी है. साक्षात्कार के बाद सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति की अनुशंसा राज्य सरकार से की गई.

अंतिम तिथि तक नहीं था प्रमाण पत्र

प्रार्थी की ओर से झारखंड हाईकोर्ट को बताया गया कि 43 अभ्यर्थियों में से अधिकतर के पास आवेदन की अंतिम तिथि तक आर्किटेक्चर इंस्टीट्यूट दिल्ली का निबंधन प्रमाण पत्र नहीं था. ये प्रमाण पत्र बाद में अभ्यर्थियों द्वारा दिये गये थे. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी स्वप्निल मयूरेश, विवेक हर्षिल और पायल की ओर से अलग-अलग याचिका दायर कर जेपीएससी की अनुशंसा को चुनौती दी गई थी.

Source : Prabhat Khabar

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button