पुणे पोर्श दुर्घटना: नाबालिग के पिता की अंतरिम जमानत याचिका खारिज.
पुणे, महाराष्ट्र: पुणे पोर्श दुर्घटना मामले में एक नया मोड़ आया है।

पुणे की एक अदालत ने इस हाई-प्रोफाइल मामले में नाबालिग आरोपी के पिता की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। यह निर्णय इस मामले में न्याय प्रक्रिया की गंभीरता को दर्शाता है, जिसमें दो आईटी पेशेवरों की जान चली गई थी।
आरोपी के वकील ने जमानत के लिए उनकी मां की बीमारी का हवाला दिया था। हालांकि, अभियोजन पक्ष ने याचिका का कड़ा विरोध किया। अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि उनकी मां की बीमारी उम्र से संबंधित थी और उनके जीवन को कोई तत्काल खतरा नहीं था। अभियोजन ने यह भी जोर दिया कि आरोपी को जमानत देने से जांच प्रभावित हो सकती है और वह सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह फैसला सुनाया।
यह फैसला इस मामले में न्यायिक सक्रियता और सख्ती को दर्शाता है, खासकर जब से इस दुर्घटना ने पूरे देश में आक्रोश पैदा किया था। नाबालिग के पिता पर कथित तौर पर सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने और अपने बेटे को बचाने की कोशिश करने का आरोप है। इस जमानत याचिका की अस्वीकृति से साफ है कि अदालत इस मामले को पूरी गंभीरता से ले रही है और न्याय सुनिश्चित करने के लिए सभी पहलुओं पर विचार कर रही है।