रिश्वत मामले में महिला पुलिस अधिकारी को भगोड़ा घोषित.
चंडीगढ़, पंजाब: पंजाब की एक अदालत ने रिश्वतखोरी के एक गंभीर मामले में एक महिला पुलिस अधिकारी को भगोड़ा (fugitive) घोषित कर दिया है।
यह फैसला पुलिस बल के भीतर भ्रष्टाचार और कानून के रखवालों द्वारा ही कानून के उल्लंघन पर गंभीर सवाल उठाता है।
यह मामला एक पुलिस स्टेशन की पूर्व एसएचओ (SHO) से संबंधित है, जिस पर ₹5 लाख की रिश्वत लेने का आरोप है। आरोप है कि इस अधिकारी ने ड्रग तस्करों को छोड़ने के बदले यह रिश्वत ली थी। यह घटना ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई में पुलिस की भूमिका पर संदेह पैदा करती है और ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की आवश्यकता को दर्शाती है। आरोपी अधिकारी गिरफ्तारी से बच रही थी, जिसके बाद अदालत ने उसे भगोड़ा घोषित करने का आदेश दिया।
अदालत द्वारा भगोड़ा घोषित किए जाने के बाद, पुलिस अब इस अधिकारी को गिरफ्तार करने के लिए व्यापक अभियान चलाएगी। उसकी संपत्तियों को कुर्क करने की प्रक्रिया भी शुरू की जा सकती है। यह फैसला राज्य में भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रहे अभियानों का हिस्सा है और यह दर्शाता है कि कानून तोड़ने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा, भले ही वे कानून प्रवर्तन से जुड़े हों।


