जली ट्रक का 29 लाख मुआवजा देने का आदेश .
रायपुर, छत्तीसगढ़: छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (SCDRC) ने बीमा कंपनी को बड़ा झटका देते हुए सूरजपुर निवासी एक शिकायतकर्ता को जले हुए ट्रक के लिए लगभग 29 लाख रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया है।
आयोग ने बीमा कंपनी द्वारा दावा खारिज करने के आधार को अवैध और अन्यायपूर्ण करार दिया, जिससे उपभोक्ता को बड़ी राहत मिली है।
सूरजपुर के निशनक शुक्ला का ट्रक 27 दिसंबर, 2019 को बसंतपुर घाट पर शॉर्ट सर्किट के कारण आग की चपेट में आ गया और पूरी तरह से जलकर नष्ट हो गया। ट्रक का बीमित घोषित मूल्य (IDV) ₹29,07,000 था। बीमा कंपनी ने दावे को यह कहकर खारिज कर दिया कि दुर्घटना की तारीख पर ट्रक का नेशनल परमिट प्राधिकार (Authorization) वैध नहीं था, जो कि पॉलिसी का उल्लंघन था। इसके बाद, शिकायतकर्ता ने जिला उपभोक्ता आयोग का रुख किया, जिसने आंशिक राहत देते हुए ₹15.81 लाख भुगतान का आदेश दिया।
शिकायतकर्ता ने कम मुआवजे के खिलाफ राज्य आयोग में अपील दायर की। आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति गौतम चौरड़िया और सदस्य प्रमोद कुमार वर्मा ने पाया कि चूंकि दुर्घटना छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा के भीतर हुई थी, इसलिए नेशनल परमिट के प्राधिकार शुल्क की जरूरत नहीं थी, जैसा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले में कहा गया है। आयोग ने बीमा कंपनी को सेवा में कमी का दोषी मानते हुए जिला आयोग के आदेश को संशोधित किया। आयोग ने ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी को ₹29,05,500 (ब्याज सहित) का भुगतान करने का निर्देश दिया, साथ ही उपभोक्ता को ₹5,000 वाद व्यय के रूप में भी देने को कहा। यह फैसला उपभोक्ता अधिकारों की दिशा में एक मिसाल है।



