हाईकोर्ट ने अवमानना याचिका पर अंतिम फैसला सुनाया। न्यायमूर्ति आनंदा सेन की अदालत में सुनवाई हुई। सिमडेगा एसपी अदालत में पेश हुए। उन्होंने अपना पक्ष मजबूती से रखा।
कोर्ट ने कहा कि आदेश की अवहेलना सिद्ध नहीं होती। एसपी की सफाई को पर्याप्त माना गया। कोर्ट ने पूर्व आदेश की पृष्ठभूमि का भी उल्लेख किया।
सभी तथ्यों पर विचार के बाद अवमानना याचिका समाप्त कर दी गई। कोर्ट ने किसी दंडात्मक कार्यवाही की आवश्यकता नहीं मानी। इससे प्रशासन को राहत मिली।

