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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि उर्दू भारत के लिए कोई विदेशी भाषा नहीं है, बल्कि इसका विकास और उत्कर्ष यहीं हुआ है।
शीर्ष अदालत ने जोर देकर कहा कि भाषा को विभाजन का कारण नहीं बनना चाहिए। यह टिप्पणी अदालत ने पातुर…
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