सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने मनीष सिसोदिया की याचिका सुनने से व्यक्तिगत कारणों से किया इनकार.
सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार ने गुरुवार को आम आदमी पार्टी (AAP) नेता और पूर्व दिल्ली उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की याचिकाओं की सुनवाई से व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए इनकार कर दिया।
सिसोदिया ने शराब नीति घोटाले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दर्ज मामलों में जमानत की याचिकाओं को पुनर्जीवित करने की मांग की है।
सुप्रीम कोर्ट की पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, संजय करोल और संजय कुमार शामिल थे, ने कहा कि इस मामले को अब ऐसी पीठ द्वारा सुना जाएगा जिसमें न्यायमूर्ति संजय कुमार सदस्य नहीं होंगे। “हमारे भाई को कुछ कठिनाई है। वह व्यक्तिगत कारणों से इस मामले को नहीं सुनना चाहेंगे,” न्यायमूर्ति खन्ना ने आज की सुनवाई शुरू होते ही कहा।
मनीष सिसोदिया के वकील, वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी, ने पीठ से मामले को शीघ्र सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया, यह कहते हुए कि समय महत्वपूर्ण है क्योंकि दोनों मामलों में ट्रायल अभी शुरू नहीं हुआ है। शीर्ष अदालत ने कहा कि यह मामला 15 जुलाई को एक अन्य पीठ द्वारा सुना जाएगा।
4 जून को, सुप्रीम कोर्ट ने CBI और ED द्वारा दायर मामलों में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया था। उन्होंने पहले शीर्ष अदालत में दिल्ली उच्च न्यायालय के 21 मई के उस फैसले को चुनौती दी थी जिसमें उनकी जमानत याचिकाएं खारिज कर दी गई थीं।
AAP नेता ने उच्च न्यायालय में एक ट्रायल कोर्ट के 30 अप्रैल के आदेश को चुनौती दी थी जिसमें उसने अब निरस्त दिल्ली शराब नीति के निर्माण और क्रियान्वयन में कथित अनियमितताओं के मामलों में उनकी जमानत याचिकाएं खारिज कर दी थीं।
30 अक्टूबर, 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को शराब नीति घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार और धनशोधन मामलों में जमानत देने से इनकार कर दिया, यह कहते हुए कि थोक शराब विक्रेताओं को “विंडफॉल गेन” के आरोप को “अस्थायी रूप से समर्थन” दिया गया था।
CBI ने 26 फरवरी, 2023 को शराब नीति मामले में कथित भूमिका के लिए मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। ED ने उन्हें 9 मार्च, 2023 को CBI की पहली सूचना रिपोर्ट (FIR) से उत्पन्न होने वाले धनशोधन मामले में गिरफ्तार किया था। उन्होंने 28 फरवरी, 2023 को दिल्ली कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था।