कार्यालय के 100 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू कर दी गई है। यह प्रतिबंध 2 अक्टूबर तक प्रभावी रहेगा।
कारण:
जेएसएससी कार्यालय के आसपास लगातार हो रहे धरना-प्रदर्शनों के कारण कानून व्यवस्था बिगड़ने का खतरा पैदा हो गया था। इसे देखते हुए जिला प्रशासन ने यह कदम उठाया है।
प्रभाव:
इस प्रतिबंध के कारण जेएसएससी कार्यालय के आसपास किसी भी तरह का धरना-प्रदर्शन, जुलूस या रैली नहीं निकाली जा सकेगी।
लोगों की प्रतिक्रिया:
इस प्रतिबंध को लेकर लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रिया सामने आ रही है। कुछ लोग इस कदम का समर्थन कर रहे हैं तो कुछ इसे लोकतंत्र पर हमला मान रहे हैं।
निष्कर्ष:
यह प्रतिबंध कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी है। हालांकि, यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि लोगों को अपनी बात कहने का अधिकार मिले।


