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दुर्ग: नागरिकता संशोधन कानून (CAA) का प्रभाव छत्तीसगढ़ में देखने को मिला, जहां तीन पाकिस्तानी हिंदुओं को दुर्ग में भारतीय नागरिकता प्रदान की गई।

सोमवार को दुर्ग कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी ने रामी बाई, बेबी हर्षिता और मयंक कुमार को नागरिकता प्रमाण पत्र प्रदान किए।

इस अवसर पर इन नागरिकों ने भारत सरकार और कलेक्टर का आभार व्यक्त किया। तीनों नागरिक 2007 में पाकिस्तान से भारत आए थे। रामी बाई, जो मुकेश कुमार की पत्नी हैं, एक पाकिस्तानी नागरिक हैं। उनका परिवार 2007 में भारत आया और तब से दुर्ग के सिंधी कॉलोनी में रहने लगा। उनके परिवार में बेटी बेबी हर्षिता और बेटा मयंक कुमार भी हैं। पूरा परिवार वार्ड 26, सिंधी कॉलोनी, दुर्ग में रहता है। इन सभी ने मोदी सरकार और राज्य सरकार का आभार व्यक्त किया। नागरिकता संशोधन कानून (CAA) 11 दिसंबर 2019 को संसद में पारित हुआ था और 11 मार्च 2024 को लागू हुआ। यह कानून पाकिस्तान, बांगलादेश और अफगानिस्तान से भारत आए अल्पसंख्यक धर्मों—हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी और ईसाई—के लोगों को नागरिकता प्रदान करता है, जो 2014 से पहले भारत आए थे। CAA के तहत पाकिस्तान, बांगलादेश और अफगानिस्तान से आए गैर-मुस्लिम शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया सरल हो गई है। अब आवेदन सरकार द्वारा बनाए गए ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किए जा सकते हैं, जिससे पहले की कठिन प्रक्रिया की तुलना में यह अधिक सुलभ हो गया है। रामी बाई, जिन्होंने नागरिकता प्राप्त की, ने खुशी व्यक्त करते हुए कहा, “हमें भारतीय नागरिकता मिलकर बहुत खुशी हो रही है। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री विश्वनाथ देव साई का धन्यवाद करते हैं।” दुर्ग कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी ने रामी बाई, बेबी हर्षिता और मयंक कुमार को नागरिकता प्रमाण पत्र सौंपते हुए इस पल को गर्व का बताया।

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