सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के राज्यपाल और सरकार के बीच विवाद पर उठाए सवाल
सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के राज्यपाल और सरकार के बीच विधेयकों को लेकर चल रहे विवाद पर गंभीरता से संज्ञान लिया है।
कोर्ट ने सवाल उठाया है कि क्या राज्यपाल ने विधानसभा द्वारा पुन: पारित विधेयकों को राष्ट्रपति के पास केवल प्रक्रियागत खामियों को दूर करने के लिए भेजा है।
कोर्ट ने कहा कि इस तरह की स्थिति में राज्यपाल और सरकार के बीच गतिरोध पैदा हो सकता है और इससे लोकतंत्र को नुकसान पहुंच सकता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि राज्यपाल को संविधान के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और विधायिका द्वारा पारित विधेयकों को बिना किसी कारण के रोक नहीं सकता है।
यह मामला तमिलनाडु विधानसभा द्वारा पारित कई विधेयकों पर राज्यपाल द्वारा हस्ताक्षर नहीं करने के कारण सामने आया था। राज्य सरकार ने आरोप लगाया था कि राज्यपाल राजनीतिक कारणों से इन विधेयकों को रोक रहे हैं।
यह खबर क्यों महत्वपूर्ण है?
यह खबर भारत के संघीय ढांचे और राज्यपाल की शक्तियों के बारे में एक महत्वपूर्ण बहस को उजागर करती है। यह दिखाती है कि कैसे राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच विवाद लोकतंत्र को प्रभावित कर सकता है


