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लॉटरी वितरक को सर्विस टैक्स नहीं देना होगा: सुप्रीम कोर्ट.

सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि लॉटरी वितरक को सर्विस टैक्स का भुगतान नहीं करना होगा।

केंद्र सरकार ने दावा किया था कि वह लॉटरी वितरकों से सर्विस टैक्स वसूलने के लिए अधिकृत है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस दावे को खारिज कर दिया।

कोर्ट ने कहा कि लॉटरी वितरक और राज्य सरकार के बीच मुख्य संबंध है, न कि एजेंसी का। चूंकि इस संबंध में कोई एजेंसी नहीं है, इसलिए वितरक सेवा कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं हैं।

यह फैसला लॉटरी उद्योग के लिए एक बड़ी राहत है। इससे लॉटरी वितरकों पर आर्थिक बोझ कम होगा।

यह फैसला क्यों महत्वपूर्ण है? यह फैसला लॉटरी उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण जीत है। इससे लॉटरी उद्योग को बढ़ावा मिलेगा और सरकार को भी राजस्व में वृद्धि होगी।

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