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जयललिता की संपत्ति वापस करने की याचिका खारिज: सुप्रीम कोर्ट.

सुप्रीम कोर्ट ने जयललिता की भतीजी दीपा की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने जयललिता की जब्त संपत्ति को वापस करने की मांग की थी।

दीपा ने तर्क दिया था कि जयललिता के खिलाफ मामला खत्म हो गया है इसलिए उनकी संपत्ति वापस की जानी चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी मामले में कार्यवाही रुकने का मतलब यह नहीं है कि आरोपी को बरी कर दिया गया है। जयललिता के खिलाफ चल रहे भ्रष्टाचार के मामले में अन्य आरोपियों को दोषी ठहराया गया था और उनकी संपत्ति जब्त की गई थी। ऐसे में जयललिता की संपत्ति को भी जब्त रखना उचित होगा।

यह फैसला जयललिता के निधन के बाद से लंबित चल रहे एक मामले पर आया है। दीपा ने दावा किया था कि वह जयललिता की कानूनी वारिस हैं और इसलिए जब्त की गई संपत्ति उन्हें वापस की जानी चाहिए।

यह खबर क्यों महत्वपूर्ण है? यह फैसला भ्रष्टाचार के मामलों में संपत्ति जब्त करने के कानून को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्णय है। यह फैसला यह भी दर्शाता है कि भले ही कोई व्यक्ति मर जाए, लेकिन उसके खिलाफ चल रहे भ्रष्टाचार के मामले में कार्रवाई जारी रह सकती है।

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