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मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास ने ली राहत की सांस, आखिरकार मंजूर हुई जमानत अर्जी, जानिए मामला

माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे और मऊ सदर से विधायक अब्बास अंसारी के लिए राहत की खबर है। हेट स्पीच मामले में सोमवार को विशेष न्यायाधीश एमपी-एमएलए कोर्ट दिनेश कुमार चौरसिया की कोर्ट में जमानत अर्जी मंजूर हो गई है। उसकी पेशी वीडियो कॉन्‍फ्रेंसिंग के जरिए हुई थी।माफिया मुख्तार के बेटे और वर्तमान में मऊ सदर से विधायक अब्बास अंसारी विधानसभा चुनाव में गठबंधन प्रत्याशी के रूप में मऊ सदर विधानसभा से चुनाव जीते थे। चुनाव प्रचार के दौरान नगर क्षेत्र के पहाड़पुर इलाके में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए उत्तेजित और विवादित बयान दिया था। इसमें उन्होंने चुनाव के बाद अधिकारियों को रोककर उनसे हिसाब-किताब करने और सबक सिखाने की धमकी दे डाली थी।

इसी दौरान मंच पर अब्बास का भाई उमर अंसारी और उनका चुनावी एजेंट सहित कई लोग मौजूद रहे। प्रशासन ने संज्ञान में लेते हुए शहर कोतवाली में एसआई गंगाराम बिंदकी तहरीर पर एफ आई आर दर्ज करा दी गई थी।

पुलिस ने विवेचना में मामले में धारा 506, 171 एफ, 186, 189, 153 ए, 120 वी की धाराओं में सदर विधायक अब्बास अंसारी और उसके भाई उमर अंसारी इलेक्शन एजेंट गाजीपुर जनपद के पुरानी कचहरी यूसुफपुर मोहम्मदाबाद निवासी मनसूर अंसारी आदि के विरोध आरोपपत्र कोर्ट में पेश किया जो सीजीएम एमपी-एमएलए कोर्ट में विचाराधीन है।

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