निकाय चुनाव का रास्ता साफ: हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की अपील याचिका खारिज की.. ec

झारखंड में निकाय चुनाव का रास्ता अब साफ हो गया है। हाईकोर्ट की एक्टिंग चीफ जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने राज्य सरकार की अपील याचिका को खारिज कर दिया है।
**क्या है मामला**
झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता धीरज कुमार के अनुसार, खंडपीठ ने एकल पीठ के आदेश को बरकरार रखते हुए निकाय चुनाव कराने का आदेश जारी किया है। एकल पीठ ने 4 जनवरी 2024 को तीन सप्ताह के भीतर निकाय चुनाव कराने की अधिसूचना जारी करने का आदेश दिया था, जिसे राज्य सरकार ने चुनौती दी थी।
राज्य सरकार ने खंडपीठ में अपील याचिका के माध्यम से कहा था कि राज्य पिछड़ा आयोग को ओबीसी आबादी का आकलन करना है, और आयोग से रिपोर्ट मिलने के बाद वार्ड स्तर पर ओबीसी आरक्षण तय किया जाएगा। इसलिए चुनाव कराने के लिए और समय दिया जाए।
याचिकाकर्ता रौशनी खलखो ने आरोप लगाया था कि राज्य सरकार जानबूझकर चुनाव नहीं कराना चाह रही है, और इसीलिए टालमटोल किया जा रहा है। एकल पीठ ने भी उनके पक्ष में आदेश जारी किया था।
खंडपीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। एकल पीठ ने अपने आदेश में कहा था कि चुनाव न कराना लोकतांत्रिक व्यवस्था को समाप्त करने के समान है। ट्रिपल टेस्ट का हवाला देकर चुनाव नहीं कराना सही नहीं है, और संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत समय पर चुनाव कराना आवश्यक है।



