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आरटीआई विवाद में संत जोसेफ कॉलेज की नई चाल.

सूचना देने के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती.

खूंटी स्थित संत जोसेफ कॉलेज ने आरटीआई विवाद में अगला कदम उठाया है। कॉलेज ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की है। यह अपील सूचना आयुक्त के आदेश के खिलाफ है। आदेश में कॉलेज को प्रोफेसर को जानकारी देने को कहा गया था। कॉलेज का तर्क है कि वह अल्पसंख्यक संस्था है। वह सूचना अधिकार कानून के तहत नहीं आती। यह विवाद 2016 से चल रहा है।

कॉलेज के प्रोफेसर अक्षय कुमार राय ने आरटीआई के तहत सूचना मांगी थी। उन्होंने कॉलेज की वित्तीय स्थिति से जुड़े दस्तावेज मांगे थे। ऑडिट रिपोर्ट और खर्च विवरण मांगा गया था। गवर्निंग बॉडी की बैठकों का रिकॉर्ड भी शामिल था। कॉलेज ने इसे गोपनीय बताते हुए सूचना देने से मना कर दिया। इसके बाद प्रोफेसर ने सूचना आयोग में अपील की।

सूचना आयोग ने कॉलेज को सूचना देने का आदेश दिया। कॉलेज ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की। नौ साल की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। एलपीए भी खारिज हो गई। अदालत ने कहा कि कॉलेज को सरकारी अनुदान मिलता है। इसलिए आरटीआई लागू होता है। अब सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है। सुनवाई की तारीख तय नहीं हुई है।

 

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