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दिल्ली हाईकोर्ट ने इंजीनियर राशिद की याचिका पर तत्काल सुनवाई से किया इनकार.

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को बारामूला के सांसद अब्दुल राशिद शेख की उस याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया, जिसमें उन्होंने संसद सत्र में ‘हिरासत में’ भाग लेने के लिए यात्रा खर्च माफ करने की मांग की थी।

इंजीनियर राशिद के वकील ने चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय की अध्यक्षता वाली पीठ के सामने मामला रखा और गुरुवार को ही सुनवाई करने का अनुरोध किया। हालांकि, चीफ जस्टिस ने याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई का आदेश दिया।

पीठ ने कहा, “आप आवेदन दायर करें, यह कल अपने आप सुनवाई के लिए आ जाएगा। हमने अपनी बात स्पष्ट कर दी है, और इससे अधिक स्पष्ट नहीं हो सकते।”

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को इंजीनियर राशिद को संसद सत्र में भाग लेने की अनुमति दी थी।

बुधवार को तिहाड़ जेल अधीक्षक ने लोकसभा सांसद अब्दुल राशिद शेख उर्फ इंजीनियर राशिद को सूचित किया कि उन्हें संसद में भाग लेने के लिए प्रतिदिन लगभग 1.45 लाख रुपये का खर्च वहन करना होगा।

इंजीनियर राशिद पर आतंकवाद के लिए फंडिंग से जुड़े एक मामले में आरोप है और वे फिलहाल हिरासत में हैं।

उन्होंने संसद सत्र में भाग लेने के लिए अपने खर्च को माफ करने की मांग करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था।

सांसद इंजीनियर राशिद ने अपनी याचिका में कहा कि इतनी बड़ी राशि का वहन करना उनके लिए संभव नहीं है।

दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ किया कि आवेदन दायर करने पर इस मामले की सुनवाई शुक्रवार को होगी।

गौरतलब है कि इंजीनियर राशिद जम्मू-कश्मीर के बारामूला से सांसद हैं।

वे वर्तमान में एक आतंकवाद वित्तपोषण मामले में हिरासत में हैं और अदालत के आदेश के बाद उन्हें संसद सत्र में भाग लेने की अनुमति दी गई है।

तिहाड़ जेल प्रशासन ने संसद सत्र में भाग लेने के लिए सुरक्षा इंतजामों के तहत 1.45 लाख रुपये प्रतिदिन खर्च का अनुमान लगाया है।

इंजीनियर राशिद के वकील ने इस खर्च को माफ करने का अनुरोध किया था, जिसे कोर्ट ने तत्काल सुनवाई के लिए अस्वीकार कर दिया।

अब इस मामले की सुनवाई शुक्रवार को निर्धारित की गई है।

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