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तमिलनाडु सरकार ने कच्चे अंडे से बने मेयोनेज़ के उत्पादन, भंडारण और बिक्री पर एक साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है।

खाद्य सुरक्षा आयुक्त द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि मेयोनेज़ की अनुचित तैयारी और भंडारण सूक्ष्मजीवों के संदूषण को बढ़ावा देता है, जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य का खतरा पैदा होता है। यह निर्णय राज्य में खाद्य सुरक्षा मानकों को बनाए रखने और नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा के उद्देश्य से लिया गया है।

बयान में आगे कहा गया है कि कच्चे अंडे में साल्मोनेला जैसे हानिकारक बैक्टीरिया हो सकते हैं, जो मानव स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हैं। मेयोनेज़ जैसे उत्पादों में, यदि कच्चे अंडे का उपयोग किया जाता है और उसे सही ढंग से संसाधित या संग्रहीत नहीं किया जाता है, तो इन बैक्टीरिया के पनपने और संक्रमण फैलाने का खतरा बढ़ जाता है। इसी कारण से, सरकार ने एक निवारक उपाय के रूप में यह प्रतिबंध लगाया है।

यह प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। खाद्य सुरक्षा विभाग राज्य भर में निरीक्षण करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस आदेश का पालन किया जा रहा है। सरकार ने उपभोक्ताओं से भी अपील की है कि वे इस अवधि के दौरान कच्चे अंडे से बने मेयोनेज़ का सेवन न करें और स्वास्थ्य सुरक्षा में सहयोग करें।

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