विशेष एमपी/एमएलए कोर्ट के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुमन कुमार दिवाकर ने यह आदेश तब दिया जब विधायक यादव और उनके साथी अदालत में अपना बयान देने पहुंचे। सहायक लोक अभियोजक रेनू झा ने बताया कि विधायक ने इससे पहले अदालत द्वारा सुनाए गए तीन महीने की सजा और ₹500 के जुर्माने के फैसले के खिलाफ अपील की थी।
हालांकि, सुनवाई के दौरान न्यायालय ने याचिका पर तत्काल राहत नहीं दी और दोनों को हिरासत में लेने का निर्देश दिया। यह मामला एक पुराने विवाद से जुड़ा है, जिसमें विधायक और उनके सहयोगी पर मारपीट का आरोप है। अब दोनों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है और आगे की सुनवाई की प्रतीक्षा की जा रही है।


