CJI पत्र के बाद SC ने जस्टिस प्रशांत कुमार पर निर्देश हटाए।
नई दिल्ली: एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में.
सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार से आपराधिक मामलों की सुनवाई का रोस्टर छीनने के अपने पहले के निर्देश को वापस ले लिया है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई द्वारा इस मामले पर पुनर्विचार के लिए किए गए अनुरोध के बाद आया है, जो न्यायपालिका के भीतर समन्वय और सम्मान को दर्शाता है।
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक आदेश जारी करते हुए कहा कि वह मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई के अनुरोध के बाद अपनी टिप्पणियों को हटा रहा है। गवई ने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले पर फिर से विचार करने का आग्रह किया था। इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने न्यायमूर्ति कुमार को आपराधिक मामलों की सुनवाई से हटाने का निर्देश दिया था, जिसके बाद न्यायपालिका के गलियारों में यह मामला चर्चा का विषय बन गया था।
यह कदम न्यायपालिका की आंतरिक कार्यप्रणाली और प्रक्रियाओं के लिए एक महत्वपूर्ण मिसाल कायम करता है। यह दर्शाता है कि कैसे शीर्ष अदालतें एक-दूसरे के साथ संवाद और समन्वय स्थापित करती हैं। न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार के पास अब फिर से आपराधिक मामलों की सुनवाई का रोस्टर होगा, जिससे न्यायपालिका में सामान्य कामकाज बहाल हो सकेगा।


