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सुप्रीम कोर्ट ने एएमयू कुलपति नियुक्ति याचिका खारिज.

हाईकोर्ट निर्णय कायम। - नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) के कुलपति की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है।

यह फैसला इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखता है, जिसने इस नियुक्ति को सही ठहराया था।

कोर्ट ने इस मामले में प्रोफेसर नाइमा खातून की नियुक्ति को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की। बेंच ने टिप्पणी की कि चयन समिति में उस समय के कार्यवाहक कुलपति प्रोफेसर मोहम्मद गुलरेज, जो प्रोफेसर नाइमा खातून के पति हैं, की उपस्थिति से संदेह पैदा होता है। हालांकि, कोर्ट ने इस आधार पर नियुक्ति को रद्द नहीं किया।

यह फैसला एएमयू में नेतृत्व को लेकर चल रहे विवाद को खत्म करता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी की उपस्थिति से प्रक्रिया पर संदेह हो सकता है, लेकिन यह अपने आप में नियुक्ति को अवैध नहीं ठहराता।

 

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