रांची : झारखंड हाईकोर्ट ने बुधवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए बोकारो बाल सुधार गृह के बर्खास्त कर्मचारियों की सेवा तत्काल बहाल करने का आदेश दिया. न्यायाधीश दीपक रौशन ने कहा कि कर्मचारियों की नियुक्ति प्रक्रिया में सरकार ने गलती की थी, लेकिन उसकी सजा कर्मचारियों को नहीं दी जा सकती.
2016 में प्रकाशित विज्ञापन के आधार पर आठ लोगों की नियुक्ति की गई थी और वे नियमित वेतन प्राप्त कर रहे थे. हालांकि, एक वर्ष बाद प्रशासन ने उन्हें नोटिस देकर हटा दिया और 2018 से उन्हें दैनिक मजदूरी पर काम करवाया जाने लगा. इससे नाराज कर्मचारियों ने 2017 में अदालत का दरवाजा खटखटाया.
अदालत ने सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद नियुक्ति समाप्ति को अवैध बताया और कर्मचारियों को उनके मूल पद पर बहाल करने का आदेश दिया. इस फैसले के बाद कर्मचारियों में उत्साह और राहत की भावना देखी गई है.

