रांची में झारखंड हाईकोर्ट ने अहम आदेश जारी किया है। जेपीएससी चयनित अभ्यर्थियों की याचिका पर सुनवाई हुई। अदालत ने राज्य सरकार की भूमिका पर सवाल उठाया। सफल होने के बावजूद नियुक्ति नहीं मिलने पर नाराजगी जताई। कोर्ट ने तुरंत कार्रवाई का निर्देश दिया।
न्यायालय ने कहा कि आठ अभ्यर्थियों को जॉइनिंग कराई जाए। उन्हें प्रशिक्षण के लिए भेजा जाए। यह आदेश अंतरिम प्रकृति का है। अंतिम निर्णय पर नियुक्ति निर्भर करेगी। अदालत ने यह बात आदेश में स्पष्ट लिखी।
इस मामले में राज्य सरकार और जेपीएससी दोनों ने अपना पक्ष रखा। न्यायालय ने सभी दलीलों को सुना। अभ्यर्थियों को फिलहाल राहत मिली है। अब सभी की नजर अंतिम फैसले पर टिकी है।

