रांची से एक अहम न्यायिक फैसला सामने आया है। वर्ष 2021 के दहेज हत्या मामले में चार लोगों को दोषी ठहराया गया है। अपर न्यायायुक्त अरविंद कुमार की अदालत ने यह निर्णय सुनाया है। दोषियों में महिला के पति शीतल साहू शामिल हैं। इसके अलावा सास शीला देवी और ससुर रामचंद्र साहू भी दोषी पाए गए हैं। देवर सुजीत साहू को भी अदालत ने दोषी ठहराया है। इस मामले में सजा के बिंदु पर गुरुवार को सुनवाई होगी। यह मामला नारकोपी थाना क्षेत्र के खुखरा कोलपारा गांव का है। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी। अब कोर्ट के फैसले से न्याय की उम्मीद जगी है।
मामले के अनुसार मृतका श्वेता रानी को ससुराल में प्रताड़ित किया जाता था। उस पर दहेज के लिए दबाव बनाया जाता था। परिवार के लोगों द्वारा मारपीट की बात भी सामने आई थी। 6 अक्टूबर 2021 को ससुराल वालों ने फोन कर जानकारी दी थी। उन्होंने कहा था कि श्वेता घर से भाग गई है। इसके बाद मृतका के भाई और परिवार वाले गांव पहुंचे। उन्होंने श्वेता की तलाश शुरू की। काफी खोजबीन के बाद घर से करीब 100 मीटर दूर शव मिला। शव कुएं से बरामद किया गया था। इस घटना ने सभी को झकझोर दिया था।
मृतका के भाई ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें पति, सास, ससुर और देवर को आरोपी बनाया गया था। पुलिस ने जांच के बाद आरोप पत्र दाखिल किया था। अदालत में दोनों पक्षों की सुनवाई हुई। बीच में सुलह का प्रयास भी किया गया था। लेकिन मामला अदालत में ही चला। अब कोर्ट ने सभी आरोपियों को दोषी करार दिया है। यह फैसला दहेज मामलों में सख्ती का संकेत माना जा रहा है। समाज में इस तरह के अपराधों पर रोक जरूरी है। अब सभी की नजर सजा के फैसले पर है।



