झारखंड हाईकोर्ट ने कम्युनिटी हेल्थ के स्नातक विज्ञान कोर्स उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को राहत दी है। सुनील कुमार और अन्य की ओर से दायर मामले में अदालत ने आदेश जारी किया। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत में हुई। कोर्ट ने राज्य सरकार को नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ करने को कहा है। यह प्रक्रिया कम्युनिटी हेल्थ में स्नातक विज्ञान कोर्स पास करने वाले अभ्यर्थियों के लिए होगी। अदालत ने नियुक्ति में वर्ष 2019 के गजट नोटिफिकेशन को आधार बनाने का निर्देश दिया। कोर्ट ने 4200 रुपये ग्रेड पे देने का भी आदेश दिया है। यह ग्रेड पे अभ्यर्थियों के परीक्षा पास करने की तारीख से लागू करने को कहा गया है। आदेश के बाद संबंधित अभ्यर्थियों की नियुक्ति को लेकर उम्मीद बढ़ी है। राज्य सरकार को अब अदालत के निर्देश के अनुसार कार्रवाई करनी होगी।
सुनवाई के दौरान प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता अमित कुमार तिवारी ने पक्ष रखा। उनके साथ अधिवक्ता कुमार अनुभव ने भी मामले में दलील रखी। अधिवक्ताओं ने कोर्ट को राज्य सरकार के संकल्प की जानकारी दी। बताया गया कि सरकार ने कम्युनिटी हेल्थ में स्नातक विज्ञान डिग्री लेने वाले अभ्यर्थियों के संबंध में निर्णय किया है। इस निर्णय के तहत उन्हें कम्युनिटी हेल्थ सेंटर असिस्टेंट के रूप में नियुक्त करने की व्यवस्था की गई है। सरकार ने इस पद के लिए 4200 रुपये ग्रेड पे देने का निर्णय भी लिया है। प्रार्थियों की ओर से इसी व्यवस्था के आधार पर अपना पक्ष अदालत में रखा गया। सुनवाई के दौरान 2019 के गजट नोटिफिकेशन का भी हवाला दिया गया। अदालत ने मामले से जुड़े पक्षों को सुनने के बाद अपना निर्देश जारी किया। कोर्ट ने सरकार को नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने को कहा।
अदालत के आदेश से अब संबंधित अभ्यर्थियों के लिए नियुक्ति की प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है। राज्य सरकार को कम्युनिटी हेल्थ स्नातक विज्ञान उत्तीर्ण अभ्यर्थियों पर कार्रवाई करनी होगी। नियुक्ति प्रक्रिया में 2019 के गजट नोटिफिकेशन का पालन करना होगा। अभ्यर्थियों को 4200 रुपये का ग्रेड पे दिए जाने का निर्देश दिया गया है। ग्रेड पे परीक्षा पास करने की तारीख से देने को कहा गया है। इससे अभ्यर्थियों को पिछली तिथि से वित्तीय लाभ मिलने की संभावना बनेगी। हाईकोर्ट का आदेश इस मामले में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब सरकार की ओर से नियुक्ति से संबंधित अगली प्रक्रिया तय की जाएगी। अभ्यर्थियों को अदालत के आदेश के अनुपालन का इंतजार रहेगा। फिलहाल हाईकोर्ट के निर्देश ने उनकी नियुक्ति और ग्रेड पे का रास्ता स्पष्ट कर दिया है।



