श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामला: 4 महीने में फैसला सुनाने का आदेश


वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद विवाद के बाद अब मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में भी वीडियोग्राफी कराने का आदेश दिया गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस पीयूष अग्रवाल की बेंच ने निर्देश दिया है कि 4 महीने के भीतर वीडियोग्राफी कराकर सर्वे रिपोर्ट हाई कोर्ट में जमा की जाए। इस प्रक्रिया के लिए एक वरिष्ठ अधिवक्ता को कमिश्नर और दो अधिवक्ताओं को सहायक कमिश्नर नियुक्त किया जाएगा। सर्वे कमीशन में वादी और प्रतिवादी के साथ सक्षम अधिकारी भी शामिल होंगे।
मामला क्या है?
इसके लिए मथुरा की जिला अदालत में पिछले साल एक अर्जी दाखिल की गई थी। एक साल से अधिक समय बीत जाने के बावजूद इस अर्जी पर सुनवाई पूरी नहीं हो सकी थी।
उच्च न्यायालय का आदेश
मनीष यादव ने हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल कर सुनवाई में तेजी लाने की अपील की थी। हाई कोर्ट ने निचली अदालत से आख्या मांगी थी और अब मथुरा की जिला अदालत को 4 महीने में फैसला सुनाने का आदेश दिया है। अर्जी में मुख्य रूप से दो मांगें की गई हैं: विवादित परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराने का आदेश और सर्वेक्षण की निगरानी के लिए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने की मांग। इस मामले में मनीष यादव की ओर से उनके वकील रामानंद गुप्ता ने बहस की थी।



