
झारखंड के पूर्व मंत्री और मांडर विधायक सह कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की पर आय से अधिक संपत्ति के मामले में सीबीआई की विशेष अदालत 28 मार्च (सोमवार) को फैसला सुनाएगी। रांची सिविल कोर्ट स्थित सीबीआई के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत में यह फैसला सुनाया जाएगा। बंधु तिर्की पर 6,28,698 रुपये की आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। इस मामले में पहले एसीबी में मामला दर्ज किया गया था, जिसके बाद सीबीआई ने 2010 में बंधु तिर्की के खिलाफ केस दर्ज किया था।
आय से अधिक संपत्ति के आरोप:
सीबीआई ने 1 अगस्त 2010 को (आरसी-5 ए/2010) केस दर्ज किया था जिसमें यह पाया गया कि बंधु तिर्की ने मार्च 2005 से जून 2009 तक मांडर का विधायक रहते हुए 6,28,698 रुपये की आय से अधिक संपत्ति अर्जित की थी।
निगरानी के बाद दर्ज हुआ था केस:
झारखंड के पूर्व शिक्षा मंत्री और मांडर विधानसभा क्षेत्र के विधायक बंधु तिर्की के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में सीबीआई की विशेष अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से 21 और बचाव पक्ष की ओर से 8 गवाह पेश किए गए थे। इस मामले में सूचक सामाजिक कार्यकर्ता राजीव शर्मा हैं, जिन्होंने 2009 में निगरानी कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई थी। निगरानी कोर्ट ने 1 जुलाई 2009 को जांच का आदेश दिया था और 2010 में पहले एसीबी में मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद सीबीआई ने 1 अगस्त 2010 को बंधु तिर्की पर केस दर्ज किया था।



