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बाप रे! दिल्ली में पकड़े गए 7500 किलो पटाखे, बैन के बाद भी नहीं रुक रही खरीद-फरोख्त

पटाखों पर बैन होने के बावजूद इसकी अवैध खरीद-फरोख्त करने वाले बाज नहीं आ रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने भी इनके खिलाफ अभियान चला रखा है। सभी जिले और क्राइम ब्रांच लगातार छापेमारी कर रहे हैं। बीते हफ्ते में पुलिस ने 18 मामलों में 7518.5 किलोग्राम पटाखे बरामद करने में सफलता पाई है। अधिकतर मामलों में यूपी और हरियाणा से दिल्ली में इनकी सप्लाई होने की बात सामने आई है। सभी जिलों, थाना और बीट लेवल तक सख्ती बरतने और निगरानी रखने के निर्देश दिल्ली पुलिस हेडक्वॉर्टर से हैं।

किस जिले में कितने पटाखे पकड़े गए
दिल्ली पुलिस की तरफ से मिले 16 से 26 अक्टूबर तक आंकड़ों में सिर्फ छह जिलों को अवैध पटाखे पकड़ने में सफलता मिली है। इसके अलावा क्राइम ब्रांच ने भी तीन मामलों में पटाखे सीज किए हैं, जो नॉर्थ, रोहिणी और सेंट्रल जिले से हैं। नौ जिलों की तरफ से कोई मामला पकड़ में नहीं आने की रिपोर्ट भेजी गई है। साउथ-वेस्ट एकमात्र जिला है, जिसने अपनी रिपोर्ट हेडक्वॉर्टर में सब्मिट नहीं की है। पटाखा फोड़ने का एकमात्र केस नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के शास्त्री पार्क में दर्ज हुआ है।

कहां-कितनी बरामदगी

जिलाकेसबरामदगी (किलोग्राम)

साउथ21650.5
ईस्ट52442.5
नॉर्थ ईस्ट4853.5
शाहदरा1109.5
आउटर230.4
नॉर्थ1806
क्राइम31626
कुल187518.4
सबसे ज्यादा ईस्ट दिल्ली से बरामद हुए पटाखे
सबसे ज्यादा पटाखे ईस्ट जिला पुलिस ने बरामद किए हैं, जहां 26 अक्टूबर तक पांच केस दर्ज हुए और 2442.5 किलोग्राम पटाखे जब्त किेए गए। सभी एसएचओ निर्देश हैं कि हरेक बीट स्टाफ को ब्रीफ कर पटाखा बिक्री की रोकथाम सुनिश्चित करें। इसी तरह दिवाली से पहले, दिवाली के दौरान और उसके बाद कोई भी पटाखे नहीं छोड़े, इसके लिए थाना लेवल पर स्पेशल टीमें बनाने को कहा गया है। बीट स्टाफ को भी इलाके में पटाखे नहीं छोड़े जाने को सुनिश्चित करने को कहा गया है।

इन धाराओं में केस दर्ज
पटाखे बेचने, सप्लाई या भंडारण करने पर आईपीसी की धारा 286 (विस्फोटक पदार्थ को लेकर उपेक्षापूर्ण आचरण), धारा 188 (सरकारी आदेशों की अवहेलना करना) और एक्सप्लोसिव एक्ट 5/9 B के तहत केस दर्ज हो रहे हैं। आईपीसी 286 के तहत 6 महीने की सजा या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। धारा 188 में दोषी पाए जाने पर एक महीने की सजा या 200 रुपये फाइन या दोनों हो सकते हैं। इसी तरह एक्सप्लोसिव एक्ट में किसी भी विस्फोटक बनाने, इंपोर्ट-एक्सपोर्ट करने पर तीन साल की कैद या पांच हजार जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। इसी तरह विस्फोटक को रखने, इस्तेमाल करने, बेचने या ट्रांसपोर्ट करने पर दो साल तक की कैद या तीन हजार रुपये तक का जुर्माना या दोनों का प्रावधान है।

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