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जम्मू-कश्मीर में बार काउंसिल की मांग पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस.

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर में एक बार काउंसिल की स्थापना की मांग वाली याचिका पर केंद्र सरकार और बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) को नोटिस जारी किया है।

यह याचिका कश्मीर एडवोकेट्स एसोसिएशन ने दायर की थी।

क्या है मामला?

जम्मू-कश्मीर में अभी तक कोई राज्य बार काउंसिल नहीं है। वकीलों के नामांकन और वकालत से जुड़े सभी मामले उच्च न्यायालय द्वारा देखे जाते हैं। कश्मीर एडवोकेट्स एसोसिएशन का कहना है कि जम्मू-कश्मीर में एक अलग बार काउंसिल होने से वकीलों के हितों की बेहतर तरीके से रक्षा हो सकेगी।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार और बीसीआई से जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा कि वह इस मामले में फिलहाल कोई अंतरिम आदेश नहीं देगा।

क्यों है यह मामला महत्वपूर्ण?

बार काउंसिल एक स्वायत्त निकाय होता है जो वकीलों के हितों की रक्षा करता है। जम्मू-कश्मीर में बार काउंसिल नहीं होने से वकीलों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस मामले का फैसला जम्मू-कश्मीर में वकीलों के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण होगा।

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