
अब कोविड-19 से प्रभावित व्यक्ति आगामी विधानसभा उपचुनावों में डाक मतपत्र के माध्यम से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। यह कदम उन मतदाताओं की सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है जो संक्रमण के कारण मतदान केंद्र पर जाने में असमर्थ हो सकते हैं।
चुनाव आयोग के इस फैसले से कोविड-19 से पीड़ित मतदाताओं को मतदान प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर मिलेगा, जबकि वे संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए आवश्यक सावधानियां भी बरत सकेंगे। इसके लिए, स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा प्रमाणित कोविड-19 प्रभावित व्यक्तियों को डाक मतपत्र के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया के बारे में जल्द ही विस्तृत जानकारी जारी की जाएगी।
यह निर्णय लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सभी की भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, खासकर मौजूदा स्वास्थ्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए। चुनाव आयोग का उद्देश्य ।