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सोशल मीडिया एफआईआर में नियमों का पालन अनिवार्य।

हैदराबाद, तेलंगाना: तेलंगाना हाई कोर्ट ने सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट को लेकर एफआईआर (FIR) दर्ज करने के मामले में तेलंगाना पुलिस को कड़े निर्देश दिए हैं।

कोर्ट ने पुलिस से कहा है कि वे इन मामलों में नियमों का कड़ाई से पालन करें और किसी भी तरह की जल्दबाजी न दिखाएं। यह फैसला अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और कानूनी प्रक्रिया के बीच संतुलन बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि स्वचालित या यांत्रिक गिरफ्तारियाँ अस्वीकार्य हैं और आपराधिक प्रक्रिया का प्रयोग करते समय आनुपातिकता (proportionality) के सिद्धांत का पालन किया जाना चाहिए। इसका मतलब है कि पुलिस को किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले मामले की गंभीरता और व्यक्ति के अपराध की प्रकृति को ध्यान में रखना चाहिए।

यह आदेश पुलिस के लिए एक स्पष्ट दिशा-निर्देश है कि वे सोशल मीडिया पर की गई टिप्पणियों के आधार पर बिना सोचे-समझे कार्रवाई न करें। यह नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करेगा और पुलिस कार्रवाई में पारदर्शिता लाएगा।

 

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