रांची : झारखंड में अवैध ड्रग्स की सप्लाई चेन पर हाईकोर्ट का ध्यान गया है। वकील सुनील कुमार ने जांच में हो रही देरी को जनहित याचिका के ज़रिए चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि बरवड्डा थाना में दर्ज मामला अब तक अधर में लटका है।
धनबाद में फेंसिडिल की 26,000 बोतल जब्त की गई थी, जो कथित रूप से रांची से सप्लाई हुई थी। सेली ट्रेडर्स नामक कंपनी के मालिक भोला प्रसाद और उनके बेटे से जांच एजेंसियों ने पूछताछ की थी। लेकिन सीआईडी ने अब तक रिपोर्ट कोर्ट में नहीं सौंपी।
ड्रग्स इंस्पेक्टरों की टीम ने पाया कि जनवरी 2024 में यह सीरप 43 रसीदों के जरिये बेची गई थी। याचिकाकर्ता का कहना है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। राज्य के कई जिलों में कफ सीरप की अवैध बिक्री लगातार जारी है।
नवंबर 2025 में रांची, अगस्त में सिंहभूम और दिसंबर 2024 में जमशेदपुर से हजारों बोतलें जब्त हुईं। हाईकोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। अदालत ने राज्य सरकार से विस्तृत जवाब मांगा है।



