Ranchi : बिजली अब सिर्फ दस्तावेज रखने वालों का अधिकार नहीं, बल्कि हर निवासी की जरूरत है। इसी उद्देश्य से झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग ने बड़ा फैसला लिया है। नए नियम के तहत किसी भी व्यक्ति को दो किलोवाट तक प्रोविजनल बिजली कनेक्शन मिलेगा, चाहे उसके पास जमीन या भवन स्वामित्व का दस्तावेज हो या नहीं। यह फैसला विशेष रूप से किराएदार, झुग्गी बस्ती और अस्थायी निवासियों के लिए बड़ी राहत है।
नई व्यवस्था के तहत आवेदन करने पर वितरण कंपनी को 30 दिनों के भीतर कनेक्शन देना अनिवार्य है। शिकायत समाधान और सेवा गुणवत्ता मानकों में कमी आने पर उपभोक्ता को प्रतिदिन 25 रुपये तक मुआवजा प्राप्त होगा। बिजली बिल, फ्यूज रिपेयर, ट्रांसफार्मर बदलाव और बकाया नियमों पर भी आयोग ने सख्त निर्देश जारी किए हैं।
उपभोक्ता अपनी जमा राशि पर ब्याज भी प्राप्त कर सकेंगे। साथ ही उन्हें अपने क्षेत्र में उपलब्ध कंपनी के बीच चयन का अधिकार भी मिला है। झारखंड में इस फैसले से बिजली व्यवस्था अब पारदर्शी, समयबद्ध और जवाबदेह होने की दिशा में आगे बढ़ रही है।


