रांची में बिजली बोर्ड से जुड़ा चर्चित मामला फिर चर्चा में है। यह मामला 109 करोड़ रुपये की कथित फर्जी निकासी का है। पिछले चार महीने से इस मामले में सुनवाई नहीं हुई है। कानूनी प्रक्रिया फिलहाल रुकी हुई है। मामले में केनरा बैंक ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। बैंक ने सीबीआई जांच की मांग की थी। अदालत ने मामले की सुनवाई की थी। सभी संबंधित पक्षों की दलीलें सुनी गई थीं। इसके बाद सीबीआई का पक्ष भी सामने आया। मामला फिलहाल अगली सुनवाई का इंतजार कर रहा है।
सुनवाई के दौरान सीबीआई ने शपथ पत्र दाखिल किया था। इसमें जांच करने पर सहमति जताई गई थी। इसके बाद न्यायालय ने अगली प्रक्रिया तय की। न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी की पीठ ने आदेश जारी किया। याचिका को 28 जनवरी के लिए सूचीबद्ध किया गया था। इसके बाद सुनवाई होने की उम्मीद थी। हालांकि आगे कोई सुनवाई नहीं हुई। मामला अब भी अदालत में लंबित है। संबंधित पक्ष न्यायालय के अगले आदेश का इंतजार कर रहे हैं। कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद आगे की दिशा स्पष्ट होगी।
बिजली बोर्ड के खाते से कथित फर्जी निकासी का मामला काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस मामले में जांच की मांग लगातार उठती रही है। सीबीआई की सहमति के बाद नई उम्मीद जगी थी। लेकिन चार महीने से कोई नई सुनवाई नहीं हो सकी। अदालत के अगले आदेश की प्रतीक्षा की जा रही है। सभी संबंधित पक्ष कानूनी प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं। मामले की अगली तिथि घोषित होने का इंतजार है। न्यायालय के निर्देश के अनुसार आगे की कार्रवाई होगी। इस प्रकरण पर लोगों की नजर बनी हुई है। फिलहाल मामला लंबित स्थिति में है।



