रांची की अदालत ने प्रेमिका हत्या मामले में अहम निर्णय सुनाया है। आरोपी राजू उरांव को दोषी करार दिया गया है। फैसला अपर न्याययुक्त संजीव झा की अदालत ने सुनाया। अब अदालत सजा के बिंदु पर विचार करेगी। इसके लिए 29 जून की तारीख तय की गई है। मामले की सुनवाई लंबे समय से चल रही थी। पुलिस ने जांच पूरी कर अदालत में रिपोर्ट सौंपी थी। गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर सुनवाई हुई। अदालत ने सभी पक्षों की दलीलों पर विचार किया। इसके बाद आरोपी को दोषी माना गया।
यह घटना 19 सितंबर 2022 की है। खुशबू और राजू उरांव लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। दोनों चान्हो थाना क्षेत्र के निवासी थे। विवाद के बाद खुशबू अपने पिता के घर चली गई थी। घटना वाले दिन राजू उसे लेने वहां पहुंचा। उसके साथ सोनू उरांव भी मौजूद था। खुशबू ने साथ जाने से इनकार कर दिया। इसके बाद दोनों के बीच विवाद हुआ। विवाद के दौरान हिंसा हुई। इस घटना में खुशबू की मृत्यु हो गई।
घटना के बाद दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए थे। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई शुरू की। जंगल में छिपे दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया। मामले की विस्तृत जांच की गई। अदालत में साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुनाया गया। अब अदालत सजा तय करेगी। मामले की अगली सुनवाई 29 जून को होगी। फैसले के बाद कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।



