जम्मू-कश्मीर के बारामूला जिले में शनिवार को पुलिस ने राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में शामिल दो लोगों की संपत्तियां जब्त कर लीं।
यह कार्रवाई गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत विशेष न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में की गई।
पुलिस ने बताया कि जब्त की गई संपत्तियां अब्दुल्ला शाह बुखारी और गुलाम रसूल चोपान नामक दो घोषित अपराधियों की हैं। इनमें लालपोरा लारिदोरा में स्थित 01 कनाल 10 मरला जमीन और ताकिया यूसुफ शाह में स्थित 13 मरला जमीन शामिल है। पुलिस के अनुसार, यह संपत्ति जब्ती 2008 में चांडूसा पुलिस स्टेशन में दर्ज एक मामले की चल रही जांच का हिस्सा है। यह मामला दुश्मन एजेंट अध्यादेश, रणबीर दंड संहिता की धारा 120-बी और 121 (राज्य के खिलाफ साजिश और युद्ध छेड़ना), और यूएपीए की धारा 13 के तहत गंभीर आरोपों से संबंधित है।
पुलिस ने एक बयान में कहा कि यह कार्रवाई गैरकानूनी और राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ निर्णायक रूप से कार्रवाई करने के बारामूला पुलिस के दृढ़ संकल्प को दर्शाती है। कानून की उचित प्रक्रिया के अनुसार ऐसे अपराधियों की संपत्तियों की पहचान करने और उन्हें जब्त करने की प्रक्रिया जारी रहेगी। संपत्ति जब्ती की प्रक्रिया संबंधित क्षेत्रों के क्रीरी और फतेहगढ़ के कार्यकारी मजिस्ट्रेटों और संबंधित नंबरदारों और चौकीदारों की उपस्थिति में की गई।


