बोकारो: दहेज हत्या मामले में होमगार्ड जवान और उसके भाई को उम्रकैद की सजा
दहेज हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ योगेश कुमार सिंह की अदालत ने फैसला सुनाया है। उन्होंने होमगार्ड के जवान और उसके भाई को उम्रकैद की सजा सुनाई है। मामला चास थाना क्षेत्र के कैलाश नगर का है, जहां होमगार्ड जवान ने अपनी पत्नी का गला दबाकर हत्या कर दी थी। इस हत्या में उसके भाई ने भी मदद की थी। होमगार्ड जवान ने दहेज के लिए पत्नी की हत्या की थी। मृतका संगीता कुमारी बिहार के भोजपुर सोनबरसा की रहने वाली थी। यह जानकारी विशेष लोक अभियोजक राकेश कुमार राय ने दी।
साल 2018 में हुई थी शादी
बिहार के सोनबरसा की संगीता कुमारी की शादी 27 जून 2018 को चास कैलाश नगर के निरंजन पांडे के साथ हुई थी। शादी के डेढ़ महीने बाद निरंजन की होमगार्ड में नौकरी लग गई। इसके बाद से ही निरंजन और उसका सेना में तैनात भाई नीरज कुमार पांडे दहेज की मांग करने लगे। संगीता को लगातार दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था। 2 अप्रैल 2020 को संगीता की गला दबाकर हत्या कर दी गई। चास थाने में दहेज हत्या का मामला दर्ज किया गया और इसी मामले में पति और उसके भाई को उम्रकैद की सजा सुनाई गई। अदालत ने 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।