
केंद्र सरकार ने देश में कोरोनावायरस के केस में कमी आने के बीच अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए एयर सुविधा फॉर्म भरने की अनिवार्यता को सोमवार को समाप्त करने का फैसला लिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जारी किए गए एक अधिसूचना के अनुसार अंतरराष्ट्रीय आगमन के लिए संशोधित दिशा-निर्देश 22 नवंबर से प्रभावी होंगे। अब तक दिशा निर्देशों के तहत विदेश से भारत आने वाले यात्रियों को ईयर सुविधा फॉर्म भरने की जरूरत होती थी
कोरोना काल के दौरान सुविधा फॉर्म भरने की शुरुआत की गई थी
कोरोनावायरस महामारी के मद्देनजर ए असुविधा फॉर्म की शुरुआत की गई थी। पिछले ही हफ़्ते नागर विमानन मंत्रालय ने कहा कि हवाई यात्रा के दौरान मास्क का इस्तेमाल अब जरूरी नहीं है लेकिन अपनी सेफ्टी के लिए यात्रियों को इसका उपयोग करना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्रालय के नवीनतम दिशानिर्देशों के अनुसार हवाई यात्रियों को अपने देश में कोविड-19 के खिलाफ टीकाकरण के मंजूर कार्यक्रम के अनुसार टीका लगवाना ही चाहिए।
विदेश से भारत आने वाले यात्रियों को करानी होगी थर्मल स्क्रीनिंग
सरकार के द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार भारत आने वाले यात्रियों को करानी होगी थर्मल स्क्रीनिंग प्रवेश स्थल पर मौजूद स्वास अधिकारियों के द्वारा की जाएगी थर्मल ट्रेनिंग और जांच के दौरान लक्षण पाए जाने वाले यात्रियों को तुरंत ही अलग कर दिया जाएगा



