जंगली हाथियों का आतंक इन इलाकों में अगले आदेश तक धारा 144 लागू

लोहरदगा के अनुमंडल दंडाधिकारी अरविंद कुमार लाल द्वारा 22 फरवरी की रात्रि 11:00 बजे लोहरदगा प्रखंड के ग्राम , बराटपुर एवं चीरि पतरा के 5 किलोमीटर के क्षेत्र के दायरे में निषेधाज्ञा लागू किया गया है. अनुमंडल दंडाधिकारी अरविंद कुमार लाल ने इस संबंध में निषेधाज्ञा लागू करते हुए कहा है कि हाथियों की आने की सूचना प्राप्त हुई है. हाथियों द्वारा जान-माल की क्षति की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है.
अनुमंडल दंडाधिकारी ने कहा कि लोहरदगा जिले के बंडा प्रखंड में 20 फरवरी को हाथी के आने से जानमाल की क्षति हुई है. ऐसी स्थिति में गांव बराटपुर लोहरदगा एवं चीरि पतरा के 5 किलोमीटर के क्षेत्र के दायरे में आने वाले सभी क्षेत्र में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लगाना आवश्यक है ताकि क्षेत्र में जानमाल के नुकसान ना हो एवं विधि व्यवस्था बनी रहे. एसडीओ ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रदत शक्तियों का उपयोग करते हुए लोहरदगा प्रखंड के गांव बराटपुर लोहरदगा में एवं चीरि पतरा के 5 किलोमीटर के क्षेत्र में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत पर तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक के लिए निषेधाज्ञा किया गया है.



