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देवघर में शिव बारात पर झारखंड हाई कोर्ट ने किया फैसला, प्रशासन द्वारा तय किया गया रूट से यात्रा निकलेगी

झारखंड हाईकोर्ट ने देवघर में शिव बारात पर अपना फैसला सुना दिया है. देवघर के उपायुक्त को निर्देश दिया गया है कि वह स्थिति स्पष्ट करें. झारखंड हाईकोर्ट ने शुक्रवार को देवघर के उपायुक्त से कहा कि प्रिंट मीडिया से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक में उसका प्रचार प्रसार करें. साथ ही कोर्ट ने कहा है कि महाशिवरात्रि पर निकलने वाले शिव बारात के दौरान प्रशासन की ओर से लगाई गई धारा 144 आम लोगों पर लागू नहीं होगी. हालांकि जो रूट को प्रशासन ने तय किया है उसी रूट से शिव बारात निकलेगी. डॉ निशिकांत दुबे के वकील प्रशांत पल्लव ने यह जानकारी दी. और उन्होंने बताया कि प्रशासन के पास इंटेलिजेंस इनपुट है कि किस रूट से शिव बारात निकल रही है. उस रूट पर कुछ गड़बड़ी हो सकती है. इसलिए रूट में बदलाव किया गया है.

प्रशासन द्वारा तय किया गया रूट से यात्रा निकलेगी

महाशिवरात्रि महोत्सव समिति के अध्यक्ष अभिषेक आनंद झा ने कहा कि झारखंड हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद शिवराज संचालन समिति की बैठक होगी. और आगे की रणनीति पर विचार किया जाएगा अध्यक्ष ने कहा कि समिति चाहती है कि बरात का संचरण बेहतर तरीके से हो और अधिक से अधिक लोग बरात देख पाए. किसी तरह का भगदड़ की स्थिति ना बने.

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